Bulandsehar News: संपत्ति कर बकायेदारों को ओटीएस योजना का लाभ
बुलंदशहर, अगस्त 11 -- Bulandsehar News: नगर पालिका परिषद शिकारपुर क्षेत्र के गृहकर एवं जलकर बकायेदारों के लिए एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) लागू की जा रही है। योजना 15 अगस्त से 15 दिसंबर 2026 तक प्रभावी रहेगी। इसके तहत निर्धारित बकाये पर ब्याज/अधिभार में 100 प्रतिशत तक की छूट का लाभ मिलेगा। बकाया राशि अधिकतम तीन आसान किस्तों में जमा करने की सुविधा भी दी गई है। आवेदन की अंतिम तिथि 14 नवंबर 2026 है। नगर पालिका ने बकायेदारों से योजना का लाभ उठाकर लंबित करों का समय से भुगतान करने की अपील की है। यह भी पढ़ें- यूपी के इस शहर में लोगों के 72 करोड़ होंगे माफ, प्रॉपर्टी टैक्स OTS से ऐसे मिलेगा फायदा
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