बुलंदशहर, अगस्त 7 -- Bulandsehar News: जवां क्षेत्र में 14 साल पहले रेलवे कर्मी की गैर-इरादतन हत्या के मामले में एडीजे 11 रवीश कुमार अत्री की अदालत ने दोषी को चार साल कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। रेलवे कॉलोनी निवासी बच्चालाल ने मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कहा था कि वह रेलवे के विद्युत विभाग का कर्मचारी है और रेलवे के पानी के पंप का ऑपरेटर है। आठ अक्टूबर 2012 को रात सवा 10 बजे वह ड्यूटी पर थे, तभी रेलवे कॉलोनी हरदुआगंज निवासी रोहताश कुमार उनके पास आया। कहने लगा कि उसके यहां की लाइट खराब हो गई है। बच्चालाल के समझाने के बावजूद वह गालीगलौज करने लगा। इसी दौरान उसने डंडे से कई प्रहार किए, जिससे बच्चालाल के हाथ-पैरों में चोट आई। 21 अक्टूबर 2012 को इलाज के दौरान बच्चालाल की मौत हो गई। इस आधार पर पुलिस ने चार...