बुलंदशहर, अक्टूबर 15 -- Bulandsehar News: अपर सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय संख्या-3 योगेश कुमार द्वितीय ने वर्ष 2022 में कोतवाली नगर क्षेत्र में एक महिला के साथ दुष्कर्म करने, आपत्तिजनक फोटो-वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने और रंगदारी मांगने के मामले में अभियुक्त को न्यायाधीश ने अभियुक्त पर विभिन्न धाराओं के तहत कुल 19 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड वसूल होने पर उसकी 80 प्रतिशत धनराशि पीड़िता को बतौर प्रतिकर दी जाएगी। ​सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) भूपेन्द्र सिंह राजपूत ने बताया कि पीड़िता ने एसएसपी को तहरीर देकर शिकायत दर्ज कराई थी। इसके अनुसार, जुलाई 2022 से आरोपी अभिषेक उर्फ हरिकेश पुत्र बाबू उर्फ देवदत्त कुमार निवासी नगर कोतवाली बुलंदशहर स्थायी निवासी शिकारपुर पीड़िता के साथ रास्ते में पीड़िता से छेड़छाड़ करता था। 9 अगस...