बुलंदशहर, अक्टूबर 28 -- Bulandsehar News: अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष पॉक्सो कोर्ट संख्या-3 की न्यायाधीश शगुन पवांर ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म और बंधक बनाने के मामले में अभियुक्त को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही न्यायाधीश ने अभियुक्त पर विभिन्न धाराओं में कुल 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अर्थदंड की वसूली होने पर 50 प्रतिशत धनराशि पीड़िता को बतौर प्रतिकर दी जाएगी। विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) भरत शर्मा के अनुसार, यह घटना 14 अगस्त 2020 की है। जहांगीराबाद थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी 14 वर्षीय किशोरी शाम को एक बाग में गई थी। जब वह देर शाम तक घर नहीं लौटी, तो परिजनों व ग्रामीणों ने उसकी तलाश शुरू की। अगली शाम 15 अगस्त 2020 को किशोरी पास के गांव के एक ईंख के खेत में अचेत और बंधक अवस्था में बरामद हुई। मौक...