बुलंदशहर, अक्टूबर 30 -- Bulandsehar News: आगामी दीपावली त्योहार के मद्देनजर जन-माल की सुरक्षा और संभावित अग्निकांडों की रोकथाम के लिए उत्तर प्रदेश शासन ने कड़े निर्देश जारी किए हैं। निर्देशों के अनुसार एक्सप्लोसिव रूल्स, 2008 के नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा गया है। शासन की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार विस्फोटक नियमावली, 2008 के नियमों के तहत अस्थायी आतिशबाजी दुकानों के प्रत्येक क्लस्टर में अधिकतम 50 दुकानें ही लगाई जा सकेंगी। प्रत्येक क्लस्टर में प्राथमिक उपचार, एम्बुलेंस और स्टाफ सहित न्यूनतम 02 फायर टेंडर की उपलब्धता अनिवार्य होगी। पिछले वर्षों में कई जनपदों में उपलब्ध अग्निशमन संसाधनों की तुलना में अधिक क्लस्टर/दुकाने अनुमति दिए जाने से सुरक्षा मानकों का पालन प्रभावित हुआ है। शासन ने निर्देश दिया है कि जनपदों में उप...