बुलंदशहर, जुलाई 15 -- Bulandsehar News: बुलंदशहर। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (ई.सी. एक्ट) न्याय कक्ष संख्या-14 चंद्र विजय श्रीनेत ने टॉवर के पास बैठकर शराब पीने से मना करने पर टॉवर कर्मचारी की हत्या में अभियुक्त को उम्रकैद की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने अभियुक्त पर 1,00,500 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न भरने पर अभियुक्त को तीन माह अतिरिक्त सजा भुगतना होगी। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी आशुतोष सिंह एवं योगेश शर्मा ने बताया कि जून 2024 को वादी ओमप्रकाश सिंह ने थाना ककोड़ में तहरीर दी थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि उनका छोटा बेटा धर्मराज, जो एक पैर से दिव्यांग था, गांव में ही एक टावर पर नौकरी करता था। यह भी पढ़ें- हत्या के चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा गांव का ही रहने वाला पुनीत अक्सर टावर के पास बैठकर शराब पीता ...