बुलंदशहर, अगस्त 19 -- Bulandsehar News: अपर सत्र न्यायाधीश न्याय कक्ष संख्या-3/विशेष गैंगस्टर अधिनियम तबरेज अहमद ने वर्ष 2024 को कोतवाली देहात क्षेत्र में टीवी चैनल बदलने को लेकर हुए विवाद में छोटे भाई की चाकू से गोदकर हत्या करने में अभियुक्त भाई को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही न्यायाधीश ने अभियुक्त पर 51 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी प्रवीण कुमार राणा एवं ध्रुव कुमार वर्मा ने बताया कि 14 अक्तूबर 2024 को वादी मुकदमा शिवम ने एक तहरीर दी, जिसमें उसने बताया कि रात के वक्त वह उसकी मां अनीता, बड़ा भाई बिट्टू तथा छोटा भाई मृतक अभिषेक उर्फ गुल्लन घर पर मौजूद थे। बिट्टू टीवी देख रहा था, जिसका रिमोट अभिषेक के पास था। अभिषेक ने चैनल बदल दिया, जिस पर बिट्टू नाराज हो गया। कहासुनी के दौरान बिट्टू ने अभिष...