बुलंदशहर, सितम्बर 11 -- Bulandsehar News: अपर सत्र न्यायाधीश(त्वरित न्यायालय-1) शिवानन्द ने वर्ष 2019 में खानपुर क्षेत्र में एक किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने के मामले में अभियुक्त को तीन साल कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही न्यायाधीश ने अभियुक्त पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता(फौजदारी) मनुराज बहादुर सिंह एवं कुश कुमार ने बताया कि वादी मुकदमा ने 21 फरवरी 2019 को थाना खानपुर में तहरीर देकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वादी के अनुसार, घटना के दिन शाम उसकी 17वर्षीय नाबालिग बहन घर से खेत पर चारा लेने गई थी। आरोप था कि आरोपी सुनील पुत्र शीशपाल उसे बहला-फुसलाकर भगा ले गया। घटना के समय पीड़िता के साथ मौजूद उसकी छोटी बहन ने आरोपी को रोकने का प्रयास भी किया था। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच के बाद आरोप पत्र दाखिल किया। न...