बुलंदशहर, जुलाई 10 -- Bulandsehar News: न्यायालय एसीजे/जेडी/एफटीसी-2 के न्यायाधीश संजना राव ने वर्ष 2015 में सिकंदराबाद क्षेत्र में एक कंपनी में चोरी करने वाले दो अभियुक्तों को न्यायालय उठने तक की सजा सुनाई है। दोनों अभियुक्तों पर दो-दो हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अभियोजक शिवम मिश्रा ने बताया कि वर्ष 2014 में आरोपी आबिद पुत्र यासीन और शहजाद पुत्र जलालुद्दीन निवासी आसिफाबाद थाना गुलावठी द्वारा सिकंदराबाद क्षेत्र स्थिति कम्बोडिया लिमिटेड कंपनी से 38-40 किलो की प्लेट चोरी करने की घटना को अंजाम दिया गया था। 6 दिसंबर 2014 को सिकंदराबाद कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया। 3 फरवरी 2015 को पुलिस द्वारा न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया। न्यायाधीश ने गवाहों के बयान, साक्ष्यों का अवलोकन और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुन...