बुलंदशहर, अक्टूबर 26 -- Bulandsehar News: अपर सत्र न्यायाधीश/एफटीसी-2 मनोज कुमार शासन ने नगर क्षेत्र में जानलेवा हमले के एक मामले में अभियुक्त को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने अभियुक्त पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।​अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी कर रहे अभियोजक देवेंद्र कुमार माहुर ने बताया कि यह घटना वर्ष 2021 की है। कोतवाली नगर क्षेत्र की मंदिर वाली गली, आनंद विहार निवासी रिंकू पुत्र दिनेश ने वादी अशोक निवासी हनुमान मंदिर के पास, रोडवेज अड्डा के भांजे सुंदर पर जान से मारने की नीयत से ईंट से जानलेवा हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था। ​मामले में वादी की तहरीर पर 17 नवंबर 2021 को कोतवाली नगर में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने विवेचना पूरी कर 15 फरवरी 2022 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। न...