बोकारो, अक्टूबर 12 -- Bokaro News: पेटरवार थाना क्षेत्र में नौ वर्षीय बच्ची से सामूहिक दुष्कर्म और हत्या के मामले में पोक्सो के विशेष न्यायाधीश देवेश कुमार त्रिपाठी की अदालत ने सोमवार को दोषी मां समेत तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सजा पाने वालों में बच्ची की सगी मां, उसका कथित प्रेमी बाबू दास मुर्मू और सहयोगी शिव नारायण बेसरा शामिल हैं। अदालत ने तीनों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक रवि शंकर चौधरी ने फैसले की जानकारी दी। शादी समारोह से गायब हुई थी बच्ची

घटना और पुलिस जांच घटना चार अप्रैल 2024 की रात की है। पेटरवार थाना क्षेत्र के आमटांड गांव में एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए बच्ची अपने माता-पिता के साथ रिश्तेदार के घर पहुंची थी। खाना खाने के बाद जब परिजन घर लौटने की तैयार...