गुरुग्राम। गौरव चौधरी, अगस्त 14 -- गुरुग्राम में भाजपा नेता सुखबीर की हत्या के मामले में कोर्ट ने दोषी करार दिए गए पांच आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उन पर तीन-तीन लाख रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। कोर्ट ने 13 अन्य आरोपियों को बरी कर दिया। गुरुग्राम में साल 2022 में भाजपा नेता सुखबीर की दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने इस मामले में 20 लोगों को आरोपी बनाया था। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश सुनील कुमार दीवान की अदालत ने इनमें से पांच आरोपियों को दोषी करार दिया, जबकि 13 आरोपियों को बरी कर दिया। कोर्ट ने पांचों दोषियों को आजीवन कारावास और तीन-तीन लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। बता दें कि एक सितंबर 2022 को सोहना नगर परिषद के पूर्व डिप्टी चेयरमैन सुखबीर अपने साले चमन और उसके साथियों की दुश्मनी का शिक...
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