नई दिल्ली, अक्टूबर 29 -- उड़ीसा हाई कोर्ट ने बीजू जनता दल (BJD) के पांच विधायकों को 16 मार्च को हुए राज्यसभा चुनाव में पार्टी के सामूहिक फैसले के खिलाफ जाने और 'क्रॉस वोटिंग' करने के आरोप में उन्हें अयोग्य ठहराने के अनुरोध वाली याचिका पर गुरुवार को नोटिस जारी किया। न्यायमूर्ति एम. एस. साहू ने पांचों विधायकों को चार दिसंबर तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले में तथ्यों के आधार पर सुनवाई के लिए 11 जनवरी, 2027 की तारीख तय की गई है। जिन पांच विधायकों को नोटिस जारी किए गए हैं, उनमें अरविंद महापात्र, सनातन महाकुड, चक्रमणि कान्हर, सौविक बिस्वाल और सुबासिनी जेना हैं। जेना को पहले ही बीजद से निलंबित किया जा चुका है। राज्यसभा चुनाव के दौरान आरोप लगे थे कि बीजद के आठ विधायकों ने पार्टी के फैसले के खिलाफ मतदान किया। इसे ध्यान में रखते हुए ...