बिजनौर, जुलाई 29 -- Bijnor News: वर्ष 2012 के बहुचर्चित प्रबल हत्याकांड में उप्र महिला आयोग की सदस्य के पति-पुत्र समेत सात आरोपियों को दोषी करार दिया गया। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय एवं एफटीसी कोर्ट के न्यायाधीश शमशाद अली ने बुधवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए सभी दोषियों को तत्काल न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश दिए। मामले में 31 जुलाई को दोषियों की सजा पर फैसला सुनाया जाएगा।

घटना का विवरण 19 दिसंबर 2012 को अग्रसेन जयंती समारोह के दौरान शहर के शहनाई बैंक्वेट हॉल में प्रबल की हत्या कर दी गई थी। घटना के बाद आरोपियों ने शव को ठिकाने लगाने के उद्देश्य से हस्तिनापुर गंग नहर के पास फेंक दिया था। करीब एक माह बाद प्रबल का शव गंग नहर हस्तिनापुर से बरामद हुआ था। इस सनसनीखेज वारदात ने पूरे जिले को झकझोर दिया था, जिसके बाद शहर के लोगों गुस्सा पनपा और श...