बिजनौर, नवम्बर 7 -- Bijnor News: खेत पर खड़े यूकेलिप्टिस के पेड़ों पर मालिकाना हक को लेकर हुए विवाद में रिवाल्वर से गोली मारकर गोविंद सिंह की हत्या करने के मामले में एफटीसी द्वितीय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. शहजाद अली ने बढ़ापुर क्षेत्र के भूपेंद्र सिंह को दोषी पाकर उसे 10 वर्ष की सजा सुनाई। अदालत ने दोषी पर 1.50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। इस घटना से जुड़े आरोपों ज्ञान सिंह, जीवन सिंह उर्फ जोवनदीप एवं गुरजंट को साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त कर दिया। अदालत ने दोषी भूपेंद्र सिंह को आदेश दिया कि 20 वर्षीय मृतक गोविंद सिंह के बुड्ढे माता-पिता को क्षतिपूर्ति के रूप में 10 लाख रुपए और घटना में घायल गुरदीप सिंह एवं बूटा सिंह को पांच-पांच लाख रुपये अदा किए जाएं। यदि दोषी भूपेंद्र सिंह 10 लख रुपए क्षतिपूर्ति के रूप में अदा नहीं करता है तो ...