बिजनौर, अक्टूबर 23 -- Bijnor News: घर में घुसकर 14 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म करने के मामले में पोक्सो एक्ट की विशेष सत्र न्यायाधीश कल्पना पांडेय ने आरोपी प्रधान पति दानिश को दोषी करार देते हुए दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 65 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। एडीजीसी योगेंद्र कुमार ने बताया कि कोतवाली देहात क्षेत्र के एक व्यक्ति ने आरोपी दानिश के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पीड़िता के पिता ने पुलिस को बताया था कि वह बीमार रहते हैं। उनकी गैरमौजूदगी में आरोपी का घर पर आना-जाना था। आरोप था कि 26 सितंबर 2023 को पिता की गैरमौजूदगी में दानिश घर में घुस आया और उनकी 14 वर्षीय बेटी के साथ दुष्कर्म किया। आरोपी घर में रखे जेवरात भी अपने साथ ले गया था। घर लौटने पर किशोरी ने घटना की जानकारी अपने पिता को दी। पीड़िता के पिता ने आर...