बिजनौर, जुलाई 24 -- Bijnor News: प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रशांत मित्तल ने रास्ते के विवाद में हमला कर गोली मारकर एक की हत्या करने और कई को घायल करने के मामले में अदालत ने आरोपी नेपाल सिंह व उसके पुत्र निगम को दोषी मानकर उम्रकैद और 46 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। एडीजीसी आमोद त्यागी और अधिवक्ता मनोज ढाका के अनुसार हरिराज पुत्र रामकुमार निवासी गांव अहरौला थाना चांदपुर ने थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा कि 24 मई 2023 को उसका भाई जयकरण और उसके पुत्र केशव और रेशव शाम के समय खेत से आ रहे थे, तभी रास्ते में नेपाल उसके पुत्र निगम ने उन पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया‌। उन्हें बचाने विमलेश, पुत्र सौरभ, पत्नी कमलेश, गौरव आदि आए तो आरोपी निगम ने जान से मारने की नीयत से उसके पुत्र सौरभ पर फायर किया। गोली लगने से उसका पु...