Bijnor News: फैसलाः शामिक हत्याकांड में दोषी यश उर्फ उमंग को उम्रकैद, दस हजार का जुर्माना
बिजनौर, सितम्बर 24 -- Bijnor News: कृष्णा कॉलेज के सामने बीबीए छात्र शामिक की गोली मारकर हत्या करने के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. शहजाद अली ने आरोपी यश उर्फ उमंग उर्फ कटरा को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। वहीं, आरोपी को आईपीसी की धारा 307 के आरोप से बरी कर दिया गया। एडीजीसी अजीत पंवार और प्रमोद कुमार शर्मा के अनुसार, झालू के मोहल्ला पीरजादगान निवासी सरवर अली ने कोतवाली शहर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया था कि 23 नवंबर 2022 को दोपहर करीब साढ़े तीन बजे वह अपने बेटे शामिक को लेने कृष्णा कॉलेज पहुंचे थे। शामिक कॉलेज में बीबीए प्रथम वर्ष का छात्र था।
घटना का विवरण शामिक कॉलेज के दूसरी ओर सड़क पर खड़ा था। आरोप था कि पुरानी रंजि...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.