बिजनौर, सितम्बर 24 -- Bijnor News: कृष्णा कॉलेज के सामने बीबीए छात्र शामिक की गोली मारकर हत्या करने के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट द्वितीय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. शहजाद अली ने आरोपी यश उर्फ उमंग उर्फ कटरा को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। वहीं, आरोपी को आईपीसी की धारा 307 के आरोप से बरी कर दिया गया। एडीजीसी अजीत पंवार और प्रमोद कुमार शर्मा के अनुसार, झालू के मोहल्ला पीरजादगान निवासी सरवर अली ने कोतवाली शहर में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया था कि 23 नवंबर 2022 को दोपहर करीब साढ़े तीन बजे वह अपने बेटे शामिक को लेने कृष्णा कॉलेज पहुंचे थे। शामिक कॉलेज में बीबीए प्रथम वर्ष का छात्र था।

घटना का विवरण शामिक कॉलेज के दूसरी ओर सड़क पर खड़ा था। आरोप था कि पुरानी रंजि...