बिजनौर, सितम्बर 2 -- Bijnor News: करीब ढाई साल पहले नहटौर थाना क्षेत्र में ई-रिक्शा लूटने के लिए चालक की गला दबाकर हत्या करने के मामले में अदालत ने दो दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रशांत मित्तल की अदालत ने जावेद और जाकिर को हत्या, लूट और साक्ष्य मिटाने का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। वहीं, लूटी गई ई-रिक्शा की खरीद-फरोख्त से जुड़े तीसरे आरोपी फैसल को तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा दी गई। अदालत ने तीनों पर कुल 76 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। एडीजीसी आमोद त्यागी ने बताया कि 18 अप्रैल 2024 की दोपहर करीब दो बजे नहटौर के मोहल्ला नौधा निवासी राजेश सैनी ई-रिक्शा लेकर घर से निकले थे। शाम तक वापस नहीं लौटने पर परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। अगले दिन 19 अप्रैल को राजेश क...