बिजनौर, अक्टूबर 22 -- Bijnor News: दो लाख रुपये के लेनदेन को लेकर आदिल की हत्या के मामले में अपर सत्र न्यायालय एवं पॉक्सो अधिनियम की विशेष न्यायाधीश सीमा वर्मा ने आरोपी अनुज चौहान को दोषी करार दिया है। अदालत ने उसे उम्रकैद और 60 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माने की आधी राशि मृतक की पत्नी को देने के आदेश दिए हैं। नगीना देहात थाना क्षेत्र के गांव अजुपुरा रानी निवासी मुकीमुद्दीन ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसका छोटा भाई आदिल नौ सितंबर 2020 की सुबह करीब छह बजे घर से खेत की ओर टहलने गया था, लेकिन वापस नहीं लौटा। सुबह करीब दस बजे फोन पर आदिल से संपर्क हुआ तो उसने डेढ़ घंटे में घर लौटने की बात कही थी। मुकीमुद्दीन के अनुसार, गुमशुदगी की तहरीर देने के बाद जब वह घर पहुंचा तो आदिल की पत्नी रिहाना और बच्चों ने बताया कि आदिल सुबह सात बजे घर ...