बिजनौर, अक्टूबर 17 -- Bijnor News: पुराने कर बकाये में फंसे व्यापारियों को राहत देने के लिए प्रदेश सरकार ने ब्याज माफी योजना-2026 लागू करने की मंजूरी दी है। इसके तहत 31 दिसंबर 2025 तक के निर्धारित कर बकाये पर ब्याज और बकाया जमा नहीं करने के कारण लगाए गए अर्थदंड में छूट मिलेगी। योजना शासनादेश जारी होने की तारीख से तीन महीने तक लागू रहेगी। जीएसटी के ज्वाइंट कमिश्नर प्रशासन राजीव आर्थर ने बताया कि विशेष सचिव निधि श्रीवास्तव की ओर से 16 अक्तूबर को जारी शासनादेश के अनुसार, योजना प्रदेश के सभी जिलों में लागू होगी। इसके दायरे में बिक्री कर, व्यापार कर, केंद्रीय बिक्री कर, मूल्य संवर्धित कर, प्रवेश कर और आमोद एवं पणकर सहित संबंधित अधिनियमों के तहत सृजित बकाया शामिल हैं। न्यायालयों में लंबित विवादों से जुड़े बकाये पर भी निर्धारित शर्तों के तहत लाभ...