बिजनौर, सितम्बर 4 -- Bijnor News: दो वर्ष से ऊपर के बच्चे का जन्म प्रमाण-पत्र बनवाने के लिए सिविल कोर्ट के आदेश की बाध्यता के समाधान की मांग को लेकर नगर पालिका परिषद के सभासदों ने एसडीएम प्रिंस कुमार से मुलाकात की।नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी सतीश कुमार ने बताया कि जन्म प्रमाण-पत्र की नियमावली के अनुसार बच्चे के जन्म से 21 दिन के भीतर सामान्य शुल्क व 30 दिन तक विलंब शुल्क के साथ नगर पालिका में आवेदन कर जन्म प्रमाण-पत्र बनवाया जा सकता है। एक साल से ऊपर सीएमओ के आदेश पर पर तथा 2 साल तक एसडीएम के आदेश पर और 2 साल के बाद सिविल कोर्ट के आदेश पर ही बच्चों का जन्म प्रमाण-पत्र जारी किया जा सकता है।एसडीएम प्रिंस कुमार से मिलकर सभासदों ने सिविल कोर्ट के आदेश की बाध्यता को समाप्त करने के लिए विभागीय स्तर पर कार्रवाई करने की मांग की। एसडीएम से...