Biharsharif News: रेप के मामले में दोषी करार, 10 को होगी सजा
बिहारशरीफ, अगस्त 3 -- Biharsharif News: चंडी थाना क्षेत्र के एक गांव का है मामला हिलसा, निज प्रतिनिधि। व्यवहार न्यायालय के जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम आलोक कुमार पांडेय ने सोमवार को करीब 16 वर्ष पुराने बलात्कार के मामले में आरोपी को दोषी करार दिया। मामला चंडी थाना क्षेत्र के एक गांव से जुड़ा है। आरोपित रूपचंद पासवान की सजा का निर्धारण 10 अगस्त को किया जाएगा। अभियोजन के अनुसार 21 मई 2010 को झाड़-फूंक के बहाने आरोपित ने 12 बजे रात को महिला को खंधे में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। पीड़िता के बयान पर आरोपित के खिलाफ प्राथमिकी करायी गयी थी। अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों एवं अनुसंधानकर्ता द्वारा न्यायालय में उपलब्ध कराए गए साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया। अब न्यायालय 10 अगस्त को सजा की अवधि पर अपना निर्ण...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.