Biharsharif News: रेप के आरोपित को आजीवन कारावास की सजा
बिहारशरीफ, नवम्बर 5 -- Biharsharif News: पीड़िता को साढ़े सात लाख रुपए सहयोग राशि देने का आदेश हरनौत थाना क्षेत्र का है मामला, वर्ष 2024 की घटना बिहारशरीफ, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। सात वर्षीय मासूम के साथ रेप के आरोपित को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनायी है। साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना भी देना होगा। जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त दंड भुगतना होगा। गुरुवार को व्यवहार न्यायालय के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश चार सह विशेष पॉक्सो जज एक प्रकाश कुमार सिन्हा ने फैसला सुनाया। मामला 11 जून 2024 का हरनौत थाना क्षेत्र के एक गांव से जुड़ा है। कोर्ट ने पीड़ित प्रतिकर योजना से पीड़िता को 7.5 लाख रुपये की सहायता राशि देने का भी आदेश दिया है। विशेष लोक अभियोजक जगत नारायण सिंह ने इस मामले में सात लोगों की गवाही करायी थी। उन्होंने बताया कि घटना के दिन...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.