बिहारशरीफ, अगस्त 23 -- Biharsharif News: बहू की हत्या में सेवानिवृत्त दारोगा व पुत्र दोषी करार, 27 सितंबर को सुनाई जाएगी सजा गला दबाकर की थी बहू की हत्या, सोहसराय थाना क्षेत्र का है मामला बिहारशरीफ, विधि संवाददाता।

मामले का विवरण बहू की गला दबाकर की गई हत्या मामले में कोर्ट ने आरोपित ससुर सेवानिवृत्त दारोगा व पति को दोषी करार दिया है। सजा का निर्धारण 27 सितंबर को होगा। शनिवार को स्थानीय व्यवहार न्यायालय के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुशांत कुमार ने पिता पुत्र को दोषी पाए जाने के बाद जमानत पर रहे पिता को न्यायिक विरासत में लेकर जेल भेज दिया। आरोपित केशव प्रसाद यादव व उसका पुत्र विकास कुमार स्थानीय सोहसराय थाना क्षेत्र के मगध कॉलोनी का निवासी है।

गवाही और आरोपी की जानकारी मामले में अभियोजन की ओर से सभी छह लोगों की गवाही कराई थी। केशव ...