बिहारशरीफ, अगस्त 22 -- Biharsharif News: बहू की हत्या में सेवानिवृत्ति दरोगा व पुत्र दोषी करार 27 सितंबर को सुनाई जाएगी सजा गला दबाकर की थी बहू की हत्या सोहसराय थाना क्षेत्र का है मामला बिहारशरीफ, विधि संवाददाता।

सजा का निर्धारण बहू की गला दबाकर की गई हत्या मामले में कोर्ट ने आरोपित ससुर सेवानिवृत्ति दरोगा एवं पति को दोषी करार दिया है। सजा का निर्धारण 27 सितंबर को होगा। शनिवार को स्थानीय व्यवहार न्यायालय के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुशांत कुमार ने पिता पुत्र को दोषी पाए जाने के बाद जमानत पर रहे पिता को न्यायिक विरासत में लेकर जेल भेज दिया।

आरोपी की जानकारी आरोपित केशव प्रसाद यादव व उसका पुत्र विकास कुमार स्थानीय सोहसराय थाना क्षेत्र के मगध कॉलोनी का निवासी है। मामले में अभियोजन की ओर से सभी 6 लोगों की गवाही कराई थी। केशव प्रसाद या...