नई दिल्ली, जून 4 -- बिहार में राज्य मंत्रिपरिषद ने सीडीपीओ नियुक्ति में मौजूदा प्रावधान में एक बार के लिए छूट देने का निर्णय लिया है। बैठक में बिहार बाल विकास सेवा (भर्ती एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2015 में संशोधन को स्वीकृति दी गई। वर्तमान व्यवस्था के तहत बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के 25 प्रतिशत पद अर्थात 544 में 136 पर नियमित महिला पर्यवेक्षिकाओं से पदोन्नति से भरे जाने का प्रावधान है। हालांकि पर्याप्त संख्या में नियमित महिला पर्यवेक्षिकाएं नहीं होने के कारण इन पदों पर नियुक्ति नहीं हो पा रही थी। इससे आईसीडीएस निदेशालय की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन और अनुश्रवण कार्य प्रभावित हो रहे थे। इस स्थिति को देखते हुए सरकार ने एक बार के लिए नियम को शिथिल कर इन पदों को बिहार लोक सेवा आयोग से सीधी नियुक्ति से भरने का निर्णय लिया है। यह भी पढ़ें...