भागलपुर, अक्टूबर 27 -- Bhagalpur News: सहरसा, नगर संवाददाता। सूचना का अधिकार के तहत सूचना नहीं देने और आयोग के आदेश की अवहेलना करने के मामले में राज्य सूचना आयोग बिहार पटना ने लोक सूचना पदाधिकारी-सह-नगर आयुक्त पर दो अलग-अलग मामलों में कुल 50,000 रुपये का अर्थदंड लगाया है। दोनों मामले में अपीलार्थी एक हीं व्यक्ति हैं। पहला मामला -वाद संख्या ए 8219/2024 में अपीलार्थी चन्दन सिंह को सूचना उपलब्ध नहीं कराने, दो वर्ष से अधिक समय बाद अपूर्ण सूचना देने, आयोग में सुनवाई में भाग नहीं लेने और स्पष्टीकरण नहीं देने पर आयोग ने बीते 24 अगस्त को 25 हजार रुपये का अर्थदंड अधिरोपित किया है। दूसरा मामला वाद संख्या ए 8222/2024 में भी अपीलार्थी चंदन सिंह को पूर्ण सूचना उपलब्ध नहीं कराने एवं आयोग के आदेश की अवहेलना करने पर 28 अगस्त को फिर से 25 हजार रुपये का जु...