भागलपुर, अगस्त 23 -- Bhagalpur News: भागलपुर। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने शनिवार को दहेज हत्याकांड के एक मामले में आरोपित पति अमित ठाकुर को दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत दोषी पाया है। लोक अभियोजक (पीपी) सत्यनारायण प्रसाद साह ने बताया कि बुद्धूचक थाना में दर्ज प्राथमिकी में लक्ष्मी उर्फ ललिता देवी के पिता ने 11 अक्टूबर 2024 को दिए बयान में पुलिस को बताया कि दामाद अमित ठाकुर शादी के बाद बाइक और दो लाख रुपये की मांग करता रहता था। दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर बेटी को फांसी लगाकर मार दिया। बेटी की शादी छह माह पहले हुई थी। पति द्वारा दहेज की मांग को लेकर लक्ष्मी हमेशा फोन पर बताती रहती थी।

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