Bhagalpur News: जमुई: 18 वर्ष से कम उम्र की बालिका का विवाह करना कानूनी जुर्म
भागलपुर, जुलाई 5 -- Bhagalpur News: जमुई से सुधांशु लाल की रिपोर्ट जिला विधिक सेवा प्राधिकार जमुई के तत्वावधान में रविवार को जिले के लक्ष्मीपुर प्रखंड अंतर्गत मडैया पंचायत के करणपुर सामुदायिक भवन में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। जागरूकता शिविर का विषय नालसा की आशा योजना 2025 थी। विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन प्राधिकार के पैनल अधिवक्ता राजकुमार यादव तथा पारा विधिक सेवक प्रेम कुमार मरांडी के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों के बीच पैनल अधिवक्ता ने बाल विवाह से होने वाली सामाजिक बुराई पर प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि 18 वर्ष से कम उम्र की बालिका का विवाह करना कानूनी जुर्म है। आज भी हमारे समाज में जहां शिक्षा का अभाव है बाल विवाह की प्रथा देखी जाती है। बाल विवाह एक सामाजिक बुराई है जिसे हमें मिलजुल कर हटाना है। उन्होंन...
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