भागलपुर, अक्टूबर 31 -- Bhagalpur News: भागलपुर, कार्यालय संवाददाता। ईशाकचक थाना क्षेत्र के अंतर्गत दर्ज चोरी और धोखाधड़ी को मामले में न्यायालय ने दो अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। लालूचक निवासी अभिषेक कुमार और बलहा किशनपुर, शाहकुण्ड निवासी घुटो यादव को न्यायालय ने दोषी पाया। न्यायालय ने अभियुक्तों को 1 वर्ष 3 माह के कारावास की सजा सुनाई गई है। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन पदाधिकारी ज्योति यादव की पैरवी और भूमिका अहम रही। यह भी पढ़ें- Bhagalpur News: आर्म्स एक्ट के मामले में अभियुक्त को तीन साल की सजा और जुर्माना

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