Bhagalpur News: चेन स्नैचिंग के मामले में अभियुक्त को सात माह की सजा
भागलपुर, अगस्त 15 -- Bhagalpur News: भागलपुर, कार्यालय संवाददाता। तातारपुर थाना क्षेत्र से जुड़े एक आपराधिक मामले में न्यायालय ने अभियुक्त को सजा सुनाई है। मामला कांड संख्या-156/18 से संबंधित है, जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा-356 और 379 के तहत आरोपी संदीप कुमार को दोषी करार दिया गया। न्यायालय ने अभियुक्त को धारा-379 के तहत सात माह का साधारण कारावास और पांच सौ रुपये जुर्माना, तथा धारा-356 के तहत भी सात माह का साधारण कारावास और पांच सौ रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत के निर्देशानुसार दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। इस मामले में अभियुक्त को सजा दिलाने, अनुसंधान और साक्ष्यों के संकलन में आलोक कुमार की भूमिका अहम रही।
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