भागलपुर, सितम्बर 25 -- Bhagalpur News: भागलपुर, मुख्य संवाददाता। जिला दंडाधिकारी ने इशाकचक निवासी मनोज कुमार वर्मा पिता शिवनंदन प्रसाद वर्मा के नाम से निर्गत शस्त्र अनुज्ञप्ति संख्या 2879-2/2008 पर धारित शस्त्र पिस्टल एवं राइफल रद्द कर दिया है। इस संबंध में वरीय पुलिस अधीक्षक से 14 जुलाई को प्रतिवेदन मिला था।

गिरफ्तारी के प्रयास विदित हो कि 06 जुलाई की रात्रि में मनोज कुमार वर्मा की गिरफ्तारी के लिए बांका एवं इशाकचक थाना ने संयुक्त रूप से इनके घर पर छापेमारी की थी। जिसमें वर्मा घर से फरार पाए गए। तलाशी के क्रम में इनके घर से 0.32 बोर एक पिस्टल एवं 22 (बाइस) जिंदा कारतूस एवं 0.315 बोर का एक राइफल और 02 (दो) जिंदा कारतूस बरामद किया गया था। बरामद शस्त्र के बारे में उनके पत्नी सुषमा वर्मा द्वारा न कोई कागज दिखाया गया न कोई स्पष्ट जवाब दिया ग...