भागलपुर, अक्टूबर 31 -- Bhagalpur News: भागलपुर, कार्यालय संवाददाता। न्यायालय ने मोजाहिदपुर थाना कांड संख्या-114/25 में अभियुक्त लक्ष्मण कुमार निवासी कासीमबाग, थाना हबीबपुर को दोषी करार देते हुए एक वर्ष और दो माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले में भागलपुर पुलिस की त्वरित अनुसंधान प्रक्रिया और मजबूत साक्ष्य संकलन ने अहम भूमिका निभाई। अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन पदाधिकारी ज्योति यादव ने पैरवी की। यह भी पढ़ें- Bhagalpur News: आर्म्स एक्ट के मामले में अभियुक्त को तीन साल की सजा और जुर्माना

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