भदोही, सितम्बर 19 -- Bhadoni News: भदोही, संवाददाता। दुर्घटना के बाद ओरिएंटल मेडिक्लेम पॉलिसी के तहत बीमा राशि का भुगतान न किए जाने के मामले में जिला उपभोक्ता आयोग ने परिवादी को Rs.2,20,135 की संपूर्ण निर्णय धनराशि का भुगतान होने के बाद मामले को पूर्ण संतुष्टि में समाप्त कर दिया।रीडर स्वतंत्र रावत ने बताया कि संदीप जायसवाल निवासी रेलवे क्रॉसिंग, रंग महल रोड, भदोही ने पंकज कुमार, तत्कालीन ब्रांच मैनेजर, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, स्टेशन रोड, भदोही (वर्तमान में पंजाब नेशनल बैंक), मनोज कुमार चौरसिया, ब्रांच मैनेजर, हथुआ मार्केट, लहुराबीर, वाराणसी तथा मेडी एक्ट इंडिया, ब्रांच मैनेजर, जेपी नगर, बेंगलुरु के विरुद्ध उपभोक्ता वाद दायर किया था। यह भी पढ़ें- बीमा कंपनी को 45 दिन में क्लेम भुगतान करने के आदेश आयोग ने परिवादी का वाद आंशिक रूप से स्वीकार...