Bhadoni News: सड़क दुर्घटना में मौत होने पर ड्राइविंग लाइसेंस होगा निलंबित
भदोही, जुलाई 22 -- Bhadoni News: ज्ञानपुर, संवाददाता। सड़क पर वाहन चलाते समय अब नियम तोड़ने पर कार्रवाई होना शुरू हो गई है। ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ केवल चालान या एफआईआर ही नहीं, बल्कि उनके ड्राइविंग लाइसेंस भी निलंबित किए जा रहे हैं। एआरटीओ विभाग के अनुसार हादसे में मौत होने पर चालकों के लाइसेंस तीन माह के लिए निलंबन किए जा रहे है इसके साथ ही अन्य यातायात नियमों के उल्लंघन में भी लाइसेंस सस्पेंड किए जा रहे है। यदि कोई तेज गति से वाहन चला रहा है तो सुधर जाएं। अगर आपके वाहन से हादसा होने पर किसी की जान जाती है तो आप पर कानूनी कार्रवाई तो होगी साथ ही लाइसेंस भी निलंबित होने की भी कार्रवाई होगी। यह भी पढ़ें- शिकंजाः बार-बार नियम तोड़ने वाले 120 ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित एआरटीओ राम सिंह ने बताया कि अब तक 27 ऐसे लोगों का लाइसेंस निलंबित हुआ है जो...
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