भदोही, अक्टूबर 21 -- Bhadoni News: भदोही, संवाददाता। एक राय होकर गाली गलौज, लाठी डंडे से मारपीट एवं जान से मारने की धमकी के मामले में फैसला आया है। न्यायालय ने मामले में सगे भाईयों को जेल में बिताई गई अवधि, न्यायालय उठने तक की सजा दी। साथ ही 15 सौ रुपये जुर्माना लगाया। अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल ने बताया कि वादी मुकदमा के दरवाजे पर आकर गाली-गलौज की, लाठी-डंडे से मारा-पीटा और जान से मारने की धमकी का मामला आया था। औराई पुलिस ने धारा- 323, 504 व 506 भारतीय दण्ड संहिता के तहत मुकदमा कायम किया था। उसके बाद मामले में जांच प्रक्रिया पूरी करके साक्ष्यों को न्यायालय में समय पर पेश कर दिया गया था। उसके बाद से लगातार पुलिस, मॉनिटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष एपीओ वीरेन्द्र वर्मा पैरवी कर रहे थे। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, भदोही-ज्ञानपुर आशीष कुमा...