Bhadoni News: महिला की गरिमा भंग करने के दोषी को 20 साल की सजा
भदोही, सितम्बर 21 -- Bhadoni News: भदोही, संवाददाता। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित मामलों में दोषियों को सजा दिलाने का क्रम जारी है। इसी कड़ी में गरिमा भंग करने के दोषी को न्यायालय ने 20 साल के सश्रम कारावास की सजा दी। साथ ही एक लाख 10 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल ने बताया कि सुरियावां थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता की गरिमा भंग करने का अपराध राज कमल उर्फ करिया चौहान निवासी कुसा, थाना बरसठी जनपद जौनपुर ने किया था। मामले में तहरीर मिलने के बाद आरोपित के खिलाफ मुकदमा अपराध संख्या 215/2025 धारा- 137(2), 65(2) भारतीय न्याय संहिता एवं धारा- 5(एक)/6 पॉक्सो एक्ट एवं एससी-एसटी एक्ट के तहत वाद दर्ज किया गया था। पीड़िता का मेडिकल कराया गया था। साथ ही प्रकरण की कम समय में जांच करके साक्ष्यों को कोर्ट म...
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