भदोही, सितम्बर 20 -- Bhadoni News: भदोही, संवाददाता। न्यायालय ने जानलेवा हमले के मामले में दोषी को सात साल की सजा दी है। साथ ही 10 हजार रुपये अर्थदंड से भी दंडित किया। अर्थदंड अदा ना करने पर दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल ने बताया कि भदोही कोतवाली में शमा परवीन ने तहरीर दिया था। कहा था कि 25 फरवरी 2025 को मूंसीलाटपुर घंटाघर के पास आरोपी मोहम्मददीन उर्फ शेरा ने पैसे के लेन-देन के विवाद में उनके पति इरशाद अहमद पर जान से मारने की नीयत से धारदार हथियार से हमला कर दिया था। हमले में गंभीर रूप से घायल को ट्रॉमा सेंटर बीएचयू रेफर कर दिया गया था। यह भी पढ़ें- घर में सो रहे युवक पर फावड़े से हमले में 10 वर्ष की कैद मामले में कोतवाली पुलिस ने मुकदमा अपराध संख्या 98/2025 धारा 109 भारतीय न्याय संहिता के तहत मुकद...