भदोही, सितम्बर 27 -- Bhadoni News: भदोही, संवाददाता। महिलाओं से जुड़े अपराधों में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत दोषियों को सजा दिलाने का क्रम जारी है। इसी कड़ी में नाबालिग पीड़िता की गरिमा भंग (दुराचार) करने के दोषी को कोर्ट ने 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है।अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल ने बताया कि भदोही कोतवाली क्षेत्र के परगासपुर गांव निवासी संदीप धीवर पर नाबालिग की गरिमा भंग करने (दुराचार) का आरोप था। मामले में तहरीर मिलने पर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा अपराध संख्या 83/2025 धारा 74, 64, 62 भारतीय न्याय संहिता तथा धारा 3/4 पाक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। यह भी पढ़ें- दुष्कर्म व पॉक्सो मामले में अभियुक्त को 20 वर्ष की सजा पीड़िता का मेडिकल एवं बयान कराने के बाद पुलिस ने मामले की जांच की...