भदोही, अक्टूबर 8 -- Bhadoni News: भदोही, संवाददाता। शिक्षिका को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में कम्प्यूटर सेंटर संचालक पर दोष सिद्ध हुआ है। न्यायालय ने गुरुवार को दोषी को पांच साल की सजा एवं एक लाख रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। घटना चौरी थाना क्षेत्र के मानिकपुर गांव में 18 जून 2018 को हुई थी। बता दें कि भदोही-बाबतपुर मार्ग पर मानिकपुर गांव में चौरी बाजार के व्यापारी विजय जायसवाल का मकान है। मकान में उनका बड़ा बेटा अरुण जायसवाल उर्फ बबलू वैष्णवी कंप्यूटर सेंटर चलाता था। जिसमें बाजार की युवती शबनम छात्रों को कंप्यूटर सिखाती थी। 18 जून 2018 की सुबह करीब सात बजे अरुण के साथ वह बाइक पर बैठ कर सेंटर के लिए निकली थीं। करीब 9:30 बजे शिक्षिका के चचेरे भाई नियाज के मोबाइल पर उसकी मौत की खबर मिली थी। परिजनों ने हत्या करने का आरोप लगाया था। उ...