भभुआ, अक्टूबर 3 -- Bhabua News: ग्यारह साल पहले भूमि विवाद में पीट-पीटकर कर दी गई थी हत्या सजायफ्ता पर उम्रकैद के अलावा 10 हजार रुपये अर्थदंड लगाया गया (पेज तीन) भभुआ,हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। व्यवहार न्यायालय के एडीजे प्रथम बलजिंदर पाल की अदालत ने हत्या मामले में दो अभियुक्तों को दोषी पाते हुए आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनायी। अदालत ने उम्रकैद की सजा के अलावा दोनों सजायफ्ता पर 10 दस हजार रुपया अर्थदंड लगाया गया। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर एक वर्ष के साधारण कारावास का सजा सुनायी।

अभियुक्तों का विवरण सजा पाने वालों में जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र के पुरुषोत्तमपुर निवासी रामविलास पांडेय व तीर्थराज पांडेय बताए जाते हैं। एससीएसटी के विशेष लोक अभियोजक संजय कुमार सिंह ने बताया कि इस मामले में पुरुषोत्तमपुर के अर्जुन गोंड ने 12 अगस्त 2015 क...