भभुआ, जुलाई 3 -- Bhabua News: मामले में तीन आरोपितों को न्यायालय ने दोषी पाते हुए बॉड भरवाकर छोड़ा एडीजे 10 की अदालत ने चांद के सिरहिरा गांव के रहने वाले को सुनाई सजा (पेज तीन) भभुआ, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश 10 डॉ. अरुण कुमार तिवारी की अदालत ने हत्या के प्रयास मामले में मुख्य आरोपित को दोषी पाते हुए सात साल कैद की सजा सुनाई। जबकि अन्य तीन आरोपितों को दोषी पाते हुए न्यायालय ने बॉड पर छोड़ दिया।

न्यायालय का निर्णय सजा पाने वाला चांद थाना क्षेत्र के सिरहिरा गांव निवासी सुभाष कुशवाहा के बेटा धर्मेंद्र कुशवाहा शामिल है। जबकि उसी गांव के आरोपित सह सहोदर भाइयों नंदलाल कुशवाहा व मोहन कुशवाहा के अलावा सुदामा सिंह के पुत्र विरेन्द्र कुशवाहा को न्यायालय ने दोषी पाते हुए धारा तीन के तहत बॉड लेकर छोड़ दिया ग...