भभुआ, सितम्बर 5 -- Bhabua News: डीटीओ ने वाहन आपरेटरों को सात सितंबर से पंजीकरण कराने की अपील की नब्बे दिनों से पुराने ई-चालान का छूट के साथ किया जाएगा निपटारा (पेज तीन) भभुआ, हिन्दुस्तान संवाददाता। वाहन ऑपरेटरों को पुराने ई-चालान के निपटारे के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत में विशेष सुविधा मिलेगी। इसके तहत विशेष रूप से वाहन मालिकों को 90 दिनों से पुराने ई-चालान का नियमानुसार 50 फीसदी तक छूट के साथ निपटारा किया जाएगा। इस बात की जानकारी जिला परिवहन पदाधिकारी ललित राही ने दी। यह भी पढ़ें- पुराने ई-चालान के निपटारे के लिए सात से पंजीकरणपंजीकरण प्रक्रिया उन्होंने बताया कि आगामी 12 सितंबर को जिला व्यवहार न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित होगी। डीटीओ ने बताया कि पुराने ई-चालान के निपटारे के लिए जिला परिवहन कार्यालय में पंजीकरण किया जाएगा। उन्हो...