Bhabua News: लोक अदालत में पुराने ई-चालान पर 50% की छूट
भभुआ, सितम्बर 5 -- Bhabua News: डीटीओ ने वाहन आपरेटरों को सात सितंबर से पंजीकरण कराने की अपील की नब्बे दिनों से पुराने ई-चालान का छूट के साथ किया जाएगा निपटारा (पेज तीन) भभुआ, हिन्दुस्तान संवाददाता। वाहन ऑपरेटरों को पुराने ई-चालान के निपटारे के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत में विशेष सुविधा मिलेगी। इसके तहत विशेष रूप से वाहन मालिकों को 90 दिनों से पुराने ई-चालान का नियमानुसार 50 फीसदी तक छूट के साथ निपटारा किया जाएगा। इस बात की जानकारी जिला परिवहन पदाधिकारी ललित राही ने दी। यह भी पढ़ें- पुराने ई-चालान के निपटारे के लिए सात से पंजीकरणपंजीकरण प्रक्रिया उन्होंने बताया कि आगामी 12 सितंबर को जिला व्यवहार न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित होगी। डीटीओ ने बताया कि पुराने ई-चालान के निपटारे के लिए जिला परिवहन कार्यालय में पंजीकरण किया जाएगा। उन्हो...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.