भभुआ, जुलाई 16 -- Bhabua News: डीएम ने जिला पार्षद विकास सिंह द्वारा दिए गए आवेदक के बाद जारी किया आदेश कहा, कालअवधि समाप्त होने के छह माह शेष रहने पर अविश्वास प्रस्ताव नहीं (पेज तीन) भभुआ, हिन्दुस्तान संवाददाता। कैमूर में जिला परिषद अध्यक्ष के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा एवं मत-विभाजन के लिए विशेष बैठक नहीं होगी।

डीएम का आदेश डीएम नितिन कुमार सिंह ने इस आशय से संबंधित आदेश जारी किया है। उन्होंने साफ कहा है कि जिला परिषद की कालअवधि समाप्त होने के छह माह शेष रहने पर अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है। पंचायती राज अधिनियम, 2006 की धारा 70 की कंडिका 4 (्र्र्र)में ऐसा स्पष्ट प्रावधान है।

समर्थन के लिए आवेदन जिला परिषद सदस्य विकास सिंह एवं अन्य सदस्य द्वारा 7 जुलाई 2026 को डीएम को आवेदन देकर सर्वोच्...