भभुआ, सितम्बर 2 -- Bhabua News: पेज तीन भभुआ। एडीजे दो सह एनडीपीएस एक्ट के विशेष न्यायाधीश विनय प्रकाश तिवारी की अदालत ने गांजा बरामदगी मामले में एक अभियुक्त को दोषी पाते हुए उसे चार वर्ष तीन माह कैद और एक लाख रुपया अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर एक साल अतिरिक्त सजा का आदेश जारी किया गया है। सजा पानेवाला आरोपित दुखंती साह उर्फ रामपति गुप्ता भभुआ शहर के वीआईपी कॉलोनी का निवासी है। कैमूर पुलिस द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किए गए साक्ष्य, समर्पित चार्जशीट और अभियोजन पक्ष की गवाही के आधार पर कोर्ट द्वारा यह सजा सुनाई गई। इस मामले में विशेष लोक अभियोजक मिथलेश कुमार सिंह ने सरकार की ओर से न्यायालय में पक्ष रखा। यह भी पढ़ें- Bhabua News: साइकिल चोरी मामले में आरोपित पकड़ायापैसा डबल करने के नाम पर 30 हजार ठगा चैनपुर। थाना क...