भभुआ, अगस्त 7 -- Bhabua News: सजायफ्ता पर 75 हजार रुपया अर्थदंड लगा, नहीं देने पर छह माह अतिरिक्त सजा भभुआ के वीआईपी कॉलोनी स्थित तस्कर के घर से बरामद हुआ था 16 किलो गांजा (पेज तीन) भभुआ,हिन्दुस्तान प्रतिनिधि।

तस्करी का मामला जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय विनय प्रकाश तिवारी की अदालत ने शुक्रवार को गांजा तस्करी के मामले में एक तस्कर को चार वर्ष छह माह के कारावास की सजा सुनायी। अदालत ने आरोपी पर 75 हजार रुपयों का अर्थदंड भी लगाया है। न्यायालय द्वारा अपने आदेश में कहा गया है कि अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर छह माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। सजा पाने वाला दुखंती साह भभुआ शहर के वीआईपी कालोनी निवासी गुपुत साह का पुत्र है। एनडीपीएस एक्ट के विशेष लोक अभियोजक मिथिलेश कुमार सिंह ने बताया कि 24 अप्रैल 2005 को तत्कालीन नगर थानाध्...