बेगुसराय, अक्टूबर 8 -- Begusarai News: मंझौल, एक संवाददाता। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मंझौल संजय कुमार सिंह ने गुरुवार को सत्रवाद संख्या 122/2024 में हत्या के प्रयास के नामजद अभियुक्त रौशन कुमार को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। अभियुक्त मंझौल थाना क्षेत्र के अच्छेलाल सहनी टोला, मंझौल निवासी अर्जुन साह का पुत्र है। मामले में अभियोजन की ओर से एपीपी राकेश ने तीन गवाहों की गवाही कराई। वहीं, बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता महबूब आलम ने अभियुक्त के पक्ष में न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखा। अभियोजन के अनुसार मंझौल निवासी रमेश झा के पुत्र एवं सूचक मनोज झा ने स्व लालो सहनी एवं रौशन कुमार के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि अभियुक्तों ने सूचक के साथ गाली-गलौज करते हुए हत्या की नीयत से मारपीट की, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। इस संबं...