बेगुसराय, जुलाई 14 -- Begusarai News: बेगूसराय, हमारे प्रतिनिधि। बरौनी रिफाइनरी की सुरक्षा को और अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से अनुमंडल दण्डाधिकारी बेगूसराय की ओर से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-163 के तहत महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है।

ड्रोन जोन की घोषणा आदेश के अनुसार इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) बरौनी रिफाइनरी परिसर एवं उसके चारों ओर 02 किलोमीटर की परिधि को तत्काल प्रभाव से नो ड्रोन जोन घोषित किया गया है। यह आदेश आईओसीएल बरौनी रिफाइनरी के मुख्य महाप्रबंधक (एचआर) के अनुरोध तथा डीएम के निर्देश के आलोक में जारी किया गया है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा गैर-पारंपरिक हवाई खतरों से सुरक्षा संबंधी जारी मानक संचालन प्रक्रिया के अनुरूप रिफाइनरी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह कार्रवाई की गई है।

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